जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला द्वारा जिला के सभी न्यायालयों में 09 सितम्बर, 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विकास गुप्ता ने दी।विकास गुप्ता ने कहा कि लोक अदालत में विवाह संबंधित पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, श्रम संबंधी विवाद, पेंशन मामले, कर्मचारी क्षतिपूर्ति के मामले, बैंक वसूली के मामले, विद्युत व दूरभाष बिल के मामले, आवास वित से संबंधित मामले, उपभोक्ता शिकायत के मामले, मोटर वाहन चालान मामले और मकान कर आवास विवाद वाले मामले लाये जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के बहुत सारे लाभ हैं और इससे समय व धन की बचत होती है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत पर वकील पर खर्च नहीं होता, न्यायालय शुल्क नहीं लगता और पुराने मुकदमे का न्यायालय शुल्क वापस हो जाता है। इसमें किसी पक्ष को सजा नहीं होती। मामले को बातचीत द्वारा सफाई से हल कर लिया जाता है।विकास गुप्ता ने कहा कि लोक अदालत में मुआवजा और हर्जाना तुरंत मिल जाता है। मामले का निपटारा आपसी सहमति से हो जाता है। लोक अदालत में आसानी से न्याय मिल जाता है। लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है तथा इसकी कहीं भी अपील नहीं होती है।उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 0177-2832808 पर संपर्क किया जा सकता है।
Recent Posts
Recent Comments
No comments to show.
Featured Posts
Recent Posts
Categories
- Editorial/सम्पादकीय (70)
- News (619)
- धर्म-संस्कृति (40)
- पुस्तक समीक्षा (6)
- बच्चों का कोना (2)
- राजनीति (30)
- वीडियो (4)
- साहित्य (55)