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खाद्य आपूर्ति विभाग ने नगर निगम क्षेत्र में 22 निरीक्षण कर जब्त किए 14900 रुपए मूल्य के सब्जी और फल

रेट लिस्ट न लगाने और निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर सामान बेचने पर की कार्रवाई

जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शिमला पूर्ण चंद ठाकुर ने आज यहाँ जानकारी देते हुए बताया कि शिमला शहर के नगर निगम क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश वस्तु मूल्यांकन एवं प्रदर्शन आदेश 1977 व हिमाचल प्रदेश जमाखोरी और मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश 1977 के तहत निरीक्षण किया गया और इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई गई। उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के तहत सब्जी मंडी और संजौली में 22 निरीक्षण कर 14900 रुपए मूल्य की 180 किलोग्राम सब्जी और 10 दर्जन केले जब्त किये। इन प्रतिष्ठानों द्वारा फल और सब्जियों की रेट लिस्ट नहीं लगाई गई थी और निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर सामान की बिक्री की जा रही थी। पूर्ण चंद ठाकुर ने बताया कि इन आदेशों के जारी होने से लेकर अभी तक जिला में कुल 681 निरीक्षण कर 91835 रुपए मूल्य के कुल 1697 किलोग्राम सब्जी और फल जब्त किये गए हैं। उन्होंने बताया कि इन कानूनों के तहत दुकानदारों को फल और सब्जियों की रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यदि कोई दुकानदार बेची जा रही वस्तुओं का खरीद बिल निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं करता है या वास्तविक मूल्य से अधिक कीमत वसूल करता पाया जाता है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह अभियान आगामी समय में भी पूरे जिला में लागू रहेगा।

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