हितेन्द्र शर्मा, शिमला
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां अपने कार्यालय कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के संदर्भ में बैठक ली, उन्होंने बताया कि जिला के समस्त 8 विधानसभा क्षेत्रों में दावे एवं आक्षेप दाखिल करने की अवधि 5 अप्रैल 2023 से 20 अप्रैल 2023 निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि जो नागरिक 1 जुलाई 2023 एवं 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा है, वे मतदाता सूची मैं अपना नाम सम्मिलित कराने के लिए 5 अप्रैल 2023 पर फार्म 6 और अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। उपायुक्त ने बताया कि मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए फॉर्म 7 और एक भाग से दूसरे भाग के लिए नाम परिवर्तन के लिए फॉर्म 8 पर आवेदन करना होगा।
उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियां उप मंडल अधिकारी/ तहसीलदार/ नायब तहसीलदार के कार्यालयों के अतिरिक्त प्रत्येक मतदान केंद्र पर 5 अप्रैल 2023 से 20 अप्रैल 2023 तक निशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी और उपरोक्त स्थानों पर दावे तथा आक्षेप दाखिल किए जा सकते हैं. इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल एनवीएसपी के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं. उन्होंने राजनीतिक दलों से आह्वान किया कि वे अपने बूथ लेवल एजेंटो को मतदाताओं को जागरूक करने में अपना सहयोग दें और उन्हें अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए प्रेरित करें।
आदित्य नेगी ने जानकारी दी की मतदाता सूचियों में दावे एवं आपत्तियों का निपटारा 28 अप्रैल 2023 तक कर दिया जाएगा तथा फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 10 मई 2023 तक कर दिया जाएगा।